जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या से जुडे महत्वपूर्ण मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आरोपित की सजा को निलंबित कर उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस फरजंद अली व जस्टिस संदीप शाह की डबल बेंच ने .न्यायेतर स्वीकारोक्ति व गवाहों क़े अदालत में दिए गए बयान और उनके पक्षद्रोही होने व रिकॉर्ड में पाए गए विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाया । सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से पेश किये गए गवाहों ने पक्षद्रोही बयान दिए, अभियोजन द्वारा हत्या में प्रयुक्त हथियार भी मेडिकल व एफएसएल रिपोर्ट क़े मुताबिक मुल्जिम को जुर्म से नहीं जोड़ता पाया।
श्री डूंगरगढ़ क़े जिला न्यायाधीश की अदालत ने 6 अक्टूबर 2025 को आरोपित को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आरोपित ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर सजा निलंबन की मांग की थी।
अपीलार्थी की तरफ से पक्ष रखते हुए एडवोकेट जे पी छाँगाणी , विमल छाँगाणी ने कोर्ट का ध्यान जिला न्यायालय द्वारा दिए निर्णय में न्यायेतर स्वीकारोक्ति को मुख्य आधार बनाया।
राजस्थान हाईकोर्ट : हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा पर लगाई रोक, हत्या के आरोपित को दी जमानत
Udai Prakash
Mar 12 2026 2:51PM
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