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अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा
जालौन। कोच कोतवाली क्षेत्र में 1 अगस्त 2017 को एक किशोरी को अगवा कर गैर जनपद में चार महीने तक छुपाकर रखने और उसके साथ बलात्कार करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
मामले की जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने एक अगस्त 2017 को पुलिस में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री को संजू निवासी ग्राम काथो थाना मिहौना जिला भिंड मध्य प्रदेश अगवा कर अपने साथ ले गया है। किशोरी को अपने गांव में चार महीने तक छुपाकर रखा था। जहां उसने किशोरी से दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कुछ दिनों बाद किशोरी को बरामद कर लिया था और आरोपी संजू को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पाक्सो व दुष्कर्म की धारा में मुकदमा के बाद जांच कर न्यायालय में संजू के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई न्यायालय स्पेशल पाॅक्सो कोर्ट में चल रही थी। अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने संजू को दोषी मानते हुए उसे 20 साल का कारावास व 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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