बलरामपुर। धान खरीद वर्ष 2025-26 एवं निर्वाचन जैसे संवेदनशील कार्यों में लापरवाही बरतने पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज ने दो अलग-अलग मामलों में बुधवार की देर शाम काे आदेश जारी कर रामचन्द्रपुर और रामानुजगंज तहसील में पदस्थ दो पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए की गई है।
बलरामपुर कलेक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, रामचन्द्रपुर तहसील में पदस्थ पटवारी बंधन राम पर धान खरीद वर्ष 2025-26 के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप पाए गए। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसमी नियत किया गया है तथा वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।
इसी प्रकार, रामानुजगंज तहसील में पदस्थ पटवारी विजय यादव को भी धान खरीदी वर्ष 2025-26 एवं निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। एसडीएम रामानुजगंज के प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी करते हुए निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय शंकरगढ़ निर्धारित किया है। उन्हें भी नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि दोनों ही मामलों में संबंधित अधिकारियों का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1), (2) एवं (3) के विपरीत पाया गया। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को धान खरीद और निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अनुशासन एवं पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में कड़ा संदेश माना जा रहा है।
बलरामपुर : धान खरीद व निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने वाले दो पटवारी निलंबित
Dec 25 2025 1:05PM
202630
3
बिहार विधान सभा चुनाव 2025
राजद ने राजनीति के सारे मूल्य कूड़ेदान में फेंक दिया: नीरज कुमार
Nov 21 2025 11:53AM
बिहार: तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई
Nov 20 2025 2:58PM
बिहार को देश के टॉप 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है: राजीव रंजन
Nov 20 2025 10:28AM











