सहरसा। रामनवमी जुलूस के दौरान धार्मिक उन्माद फैलाने वाले आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जुलूस में किसी भी प्रकार का हथियार का प्रदर्शन न करें। डीजे बजाने में भी सरकार के पूर्व से निर्गत गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। निश्चित रूट से लाइसेंस धारी जुलूस को ही निकलने की इजाजत दी गई है। ऐसे में आपसी सौहार्द्र से रामनवमी पर्व मनाएं। उक्त बातें एसपी हिमांशु ने कहीं। वे आगामी रामनवमी पर्व को लेकर जिले के विधि व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि रामनवमी जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक जुलूस में कम से कम 12 से 15 लोगों को अपने सभी जरूरी जानकारी के साथ लाइसेंस लेनी होगी। जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय वारदात का जिम्मेवार लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति होंगे।
उन्होंने कहा कि आपातकाल में डायल - 112 और 06478 - 225554 पर सूचना मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। लाउडस्पीकर भी संयम आवाज में बजाई जाएगी। सड़क पर यातायात बाधित नहीं हो। ऐसी भी व्यवस्था की जाएगी। जुलूस निश्चित रूट से ही गुजरेगी।
रामनवमी जुलूस के दौरान आपत्तिजनक व भड़काऊ नारे पर होगी कठोर कार्रवाई : एसपी
udai prakash
Apr 5 2025 9:16PM
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