जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पांचना बांध का पानी कमांड एरिया की नहरों में छोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही चेतावनी दी कि पानी छोडने के आदेश की पालना नहीं हई तो अधिकारियों को हाजिरी देनी पडेगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने रामकेश मीणा की याचिका पर यह आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत छाबा से पूछा कि क्या बांध में पर्याप्त पानी है, उनके हां में जवाब देने पर कोर्ट ने कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ने का आदेश दिया। याचिका में बांध के कमाण्ड क्षेत्र के किसानों के लिए नहरों में पानी छोडने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास सैनी ने कोर्ट को बताया कि पशु-पक्षी एवं जानवरों के लिए भी पानी की दिक्कत हो रही है। कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ने के संबंध में जल वितरण समिति ने उचित निर्णय नही किया। जल संसाधन सचिव को पांचना बांध की नहरों में पानी खोलने के आदेश दिए जाए। कोर्ट ने सुनवाई एक मई तक टालते हुए कहा कि यदि नहरों में पानी नही खोला गया तो जल संसाधन विभाग के सचिव व मुख्य अभियंता को हाजिर होना पडेगा।
कमांड एरिया की नहरों में तुरंत छोड़ा जाए पांचना बांध का पानी
Udai Prakash
Apr 24 2026 11:48AM
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