बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिलासपुर शहर में फुटपाथ के अतिक्रमण और यातायात नियमों की अवहेलना मामले में जनहित याचिका दायर की गई है।
आज मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है।
इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील सैयद मजीद अली और अन्य ने अपना पक्ष रखा। वहीं अधिवक्ता शशांक ठाकुर ने शासन का पक्ष रखा है।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा ने शासन के अधिवक्ता को कहा शहर में व्यवस्थित रूप से कोई योजना नहीं है। उन्होंने नगर निगम प्रशासन पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि, "करते क्या हैं आप..? पहले सड़क पर गुमटी लगवा देते हैं, बाद में उसे पर एक्शन लेते हैं। सड़क पर पूरा बसा दिया है, आदमी के चलने की जगह नहीं है।"
इस पूरे मामले में कलेक्टर और निगम आयुक्त को 2 सप्ताह में हलफनामा दायर कर जवाब मांगा गया है। वही अगली सुनवाई 12 फरवरी 2025 को तय की गई है।
फुटपाथ में अतिक्रमण और यातायात नियम उल्लंघन के मामले पर हाइकोर्ट सख्त
Jan 21 2025 1:45PM
202664
3
बिहार विधान सभा चुनाव 2025
राजद ने राजनीति के सारे मूल्य कूड़ेदान में फेंक दिया: नीरज कुमार
Nov 21 2025 11:53AM
बिहार: तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई
Nov 20 2025 2:58PM
बिहार को देश के टॉप 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है: राजीव रंजन
Nov 20 2025 10:28AM











