व्यावसायिक वाहन बिना रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप पकड़े गए तो लगेगा 10 हजार तक जुर्माना

व्यावसायिक वाहन बिना रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप पकड़े गए तो लगेगा 10 हजार तक जुर्माना
बरेली। सर्दी और कोहरे के मौसम में बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग सख्त हो गया है। व्यावसायिक वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप न लगाने वालों पर अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बरेली संभागीय परिवहन अधिकारी पंकज सिंह ने बताया कि रात में कम दृश्यता के कारण अक्सर दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में वाहनों पर मानक अनुसार रेफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य है। यह प्रावधान केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-104 के तहत लागू है।

बरेली, बदायूँ, पीलीभीत और शाहजहाँपुर जिलों में 5 दिसंबर से 11 जनवरी 2025 तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान यदि किसी वाहन पर तय मापदंडों वाला टेप नहीं पाया गया तो धारा 190(2) मोटरयान अधिनियम के तहत पहली बार 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 3 माह का कारावास हो सकता है। साथ ही चालक का लाइसेंस तीन माह तक निलंबित किया जा सकता है। वहीं दोबारा उल्लंघन पर छह माह तक कारावास या समान जुर्माने की सजा तय है। इतना ही नहीं, बिना रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप के वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र भी जारी नहीं किया जाएगा।

परिवहन विभाग ने माल वाहनों, बसों, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर सहित सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए टेप के मानक भी निर्धारित किए हैं। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर रात में चेकिंग बढ़ा दी गई है। बस स्टैंड, ट्रांसपोर्ट नगर और हाईवे बैरियर पर भी टीमों की तैनाती की गई है। विभाग लगातार एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से वाहन स्वामियों को जागरूक कर रहा है। संभागीय परिवहन अधिकारी ने “कोहरे से पहले मानक अनुसार रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगवाने की अपील भी की है।

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