बेगूसराय। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आहर्ता तिथि में किए गए बदलाव तथा आधार जोड़ने एवं उसके प्रमाणीकरण के लिए स्वैच्छिक आधार पर मतदाताओं से आधार डाटा संग्रह के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। सितम्बर से दिसम्बर तक नौ दिन सभी मतदान केंद्रों पर इसके लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी डीएम रोशन कुशवाहा ने सोमवार को कारगिल विजय भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।
डीएम ने बताया कि मतदाता सूची में आधार जोड़ने एवं उसके प्रमाणीकरण के लिए स्वैच्छिक आधार पर डेटा संग्रह का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना, मतदाता सूची में मौजूद मतदाताओं को सत्यापित करना एवं वैसे मतदाताओं की पहचान करना है, जिनका नाम उसी विधानसभा या एक से अधिक विधानसभा में दर्ज है। मतदाता सूची में आधार जोड़ने एवं प्रमाणीकरण के लिए डेटा संग्रह करने के लिए सितम्बर महीने में चार, 18 एवं 25, अक्टूबर में नौ एवं 23, नवम्बर में छह एवं 20 तथा दिसम्बर में चर एवं 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। जिसमें संबंधित बीएलओ उपलब्ध रहेंगे तथा सभी समस्याओं का समाधान करेंगे।
मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप के अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी वोटर पोर्टल, एनभीएसपी एवं भीएचए ऐप के माध्यम से आधार उपलब्ध कराया जा सकता है। जिसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे मोबाइल के माध्यम से भी यह किया जा सकता है। इससे मॉनिटरिंग बेहतर होगी तथा किसी की मनमानी नहीं चलेगी। मतदाताओं द्वारा उपलब्ध कराया गया आधार संबंधी जानकारी किसी भी हालत में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। डीएम ने बताया कि चुनाव के समय मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत किया जाता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
अब 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू करने की बाध्यता नहीं रहेगी। पहले सिर्फ प्रत्येक वर्ष एक जनवरी की आहर्ता तिथि के आधार पर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जाता था। लेकिन अब एक जनवरी के अलावा एक अप्रैल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर की आहर्ता तिथि को भी 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले लोग अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। 17 वर्ष पूरा करने के बाद इसके लिए अग्रिम आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 2023 के वार्षिक पुनरीक्षण के चालू राउंड के लिए एक अप्रैल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर भी 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लोग अभी से अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।
डीएम ने बताया कि पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं सुधार से संबंधित कई अलग-अलग फॉर्म थे, लेकिन अब सबको विलोपित करके तीन प्रपत्र कर दिया गया है। प्रपत्र-छह में आधार नंबर जोड़ने की सुविधा है, आयु के स्थान पर जन्म तिथि का विकल्प है, तहसील तालुका एवं मंडल को जोड़ा गया है। परिवार के सदस्यों का विवरण, उनका नाम एवं संबंध जोड़ने की सुविधा है। निशक्तता के प्रतिशत को भी अपलोड करने का विकल्प दिया गया है, विवाहित महिला को पति के नाम का उल्लेख करने की सुविधा दी गई है।
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और सुधार के लिए चलेगा विशेष अभियान
App Admin
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